यह बात किसी पर रहस्य नहीं कि जिस व्यक्ति ने रमज़ान के दिन में अपनी पत्नी से संभोग कर लिया उस पर एक गुलाम आज़ाद करना, या लगातार दो महीने रोज़े रखना, या साठ मिस्कीनों को खाना खिलाना अनिवार्य है। प्रश्न यह है किः 1- अगर आदमी अपनी पत्नी से एक से अधिक बार और विभिन्न दिनों में संभोग कर ले, तो क्या वह प्रत्येक दिन के बदले दो महीना रोज़ा रखे गा, या केवल दो महीने का रोज़ा रख लेना उन सभी दिनों के लिए काफी है जिनमें उसने संभोग किया है? 2- यदि उसे इस बातकी जानकारी नहीं है कि जिसने अपनी पत्नी से संभोग किया है, उसपर उपर्युक्त हुक्म लगता है, बल्कि वह यह समझता था कि जितने दिन उसने अपनी पत्नी से संभोग किया है उसके बदले एक दिन क़ज़ा करना होगा। तो इसका क्या हुक्म है ? 3- क्या पत्नी पर भी उसी तरह अनिवार्य है जिस तरह पति पर अनिवार्य है ? 4- क्या खाने के स्थान पर पैसा भुगतान कर देना जाइज़ है ? 5- क्या अपनी तरफ से और पत्नी की तरफ से एक ही मिस्कीन को खाना खिलाना जाइज़ है ? 6- यदि खाना खिलाने के लिए किसी को न पाए तो किसी खैराती संस्था, उदाहरण के तौर पर रियाज़ में स्थित जम्ईयतुल बिर्र या किसी अन्य संस्था को देना जाइज़ है?